पब्लिक प्रोविडेंट फंड मैं 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का भी खाता खोलने का ऑप्शन उपलब्ध हो गया है पीपीएफ अकाउंट में बच्चों का खाता खोलना एक तरह से पैसे सेविंग का एक शानदार तरीका है अब 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए छूट है कि वह एक अभिभावक द्वारा जब तक 18 वर्ष ना हो जाए समर्थन पर उनका पीपीएफ खाता खुल सकता है
नाबालिगों के लिए PPF अकाउंट योग्यता
नाबालिग के लिए PPF अकाउंट खोलने के लिए योग्य होने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए-
- ऐसे व्यक्ति जो भारतीय निवासी हैं, वे लोक भविष्य निधि के तहत अपना अकाउंट खोल सकते हैं और टैक्स-फ्री रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं
- केवल अभिभावक ही अकाउंट खोल सकता है
- नाबालिग की ओर से अकाउंट का संचालन करने वाला व्यक्ति प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक होना चाहिए
- PPF अकाउंट को नाबालिग बच्चे के दादा-दादी द्वारा तब तक संचालित नहीं किया जा सकता है जब तक कि वे माता-पिता की मृत्यु के बाद कानूनी संरक्षक न हों
- PPF अकाउंट खोलते समय एक नॉमिनी रजिस्टर्ड होना चाहिए
- व्यक्ति न्यूनतम 500 और अधिकतम 5 लाख रुपये नाबालिग के PPF अकाउंट में योगदान कर सकता है।

नाबालिगों के लिए PPF अकाउंट कैसे खोलें?
पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट पोस्ट ऑफिस या PPF अकाउंट खोलने के लिए अधिकृत बैंक ब्रांड के साथ खोला जा सकता है।
हालांकि, यह सलाह दी जाती है कि इच्छुक व्यक्ति बाद में जल्द से जल्द खाता खोलना (Open Account PPF) शुरू कर दें, क्योंकि किसी व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार का खाता जल्दी खोलने से अधिक सुरक्षित भविष्य की संभावना खुल जाती है।
बच्चों के मामले में, माता-पिता को बच्चे के जन्म के साथ ही पीपीएफ खाता (Public Provident Fund-PPF Account)शुरू करने की सलाह दी जाती है। ऐसे वयस्कों के लिए जिन्होंने शिक्षा पूरी कर ली है और जिनके पास पीपीएफ खाता (Public Provident Fund-PPF Account) नहीं है, खाता खोलने का सबसे अच्छा समय वह होगा जब आपको अपनी पहली नौकरी मिल जाएगी।
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